अमरोहा। डीवीएनए
महिला को झाड़ फूंक के जरिए सही करने के बहाने अपनी कुटिया पर बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म करने और विरोध पर त्रिशूल से गोदकर हत्या करने के मामले में कोर्ट ने तांत्रिक को आजीवन कारावास सुनाया है।
मामला अमरोहा क थाना आदपुर की है। वर्ष 2015 अब रहरा थाना क्षेत्र के गांव दौरारा निवासी रामफूल झाड़ फूंक का काम करता था। उसने गांव के ही निकट अपनी कुटिया बनी रखी थी। नजदीकी गांव की एक महिला बीमार चल रही थी।
30 अक्तूबर-15 को तांत्रिक रामफूल ने झाड़-फूंक के जरिये महिला को सही करने के बहाने अपनी कुटिया पर बुलाया। यहां उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर तांत्रिक ने त्रिशूल से गोदकर महिला की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।
इस मामले में मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ त्वरित न्यायालय प्रथम स्वपन दीप सिंघल की कोर्ट में चल रहा था। सहायक शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) संजीव कुमार केस की पैरवी कर रहे थे।
कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए तांत्रिक रामफूल को दुष्कर्म और हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास सुनाया। साथ ही 30 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। सजा होने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।
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